ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जिनकी भर्ती का विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 से पहले जारी हुआ था, उन्हें पुरानी पेंशन की सुविधा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी विभागों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. ऐसे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और उप शिक्षा निदेशकों को ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जिनकी भर्ती का विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 से पहले जारी हुआ था, उन्हें पुरानी पेंशन की सुविधा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी विभागों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. ऐसे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और उप शिक्षा निदेशकों को सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
इसका ब्योरा 16 नवंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने का आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने जारी किया है। ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 के बाद हुई थी लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन उससे पहले जारी हुआ था, वे इसके लिए पात्र होंगे.
ऐसे शिक्षकों एवं कर्मचारियों के नाम, उनकी संस्था का नाम, विज्ञापन की तिथि, कार्यभार ग्रहण की तिथि एवं प्रथम वेतन भुगतान की तिथि आदि की जानकारी उपलब्ध करायें।
दरअसल, 1 अप्रैल 2005 के बाद पुरानी पेंशन सुविधा खत्म कर दी गई और नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई. इसे लेकर कर्मचारी और शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.