नई दिल्ली: शुक्रवार को एक सत्र न्यायालय ने अभिनेत्री लैला खान के सौतेले पिता परवेज टाक को फरवरी 2011 में लैला और उसके परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस जघन्य मामले में फैसला आने में 14 साल लग गए, लेकिन आखिरकार न्याय हुआ।
परवेज़ टाक कश्मीर का निवासी है और लैला की माँ शेलिना का तीसरा पति है। सेलिना की संपत्ति को लेकर हुए विवाद के बाद अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि टाक ने उसकी, लैला और उसके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी।
टाक को 8 जुलाई 2012 को गिरफ्तार किया गया था। उसे 30 वर्षीय लैला, उसकी बड़ी बहन अजमीना (32), जुड़वां भाई-बहन ज़ारा और इमरान (25), चचेरी बहन रेशमा और शेलिना (51) की हत्या का दोषी पाया गया था। यह परिवार फरवरी 2011 में मुंबई से लापता हो गया था।
अभिनेत्री, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी स्थित उनके घर में मृत्यु हो गई थी।
हत्याओं का खुलासा कुछ महीनों बाद हुआ जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने टाक को पकड़ा, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। बाद में, पीड़ितों के सड़ते हुए अवशेष उनके घर से बरामद किए गए।
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परवेज़ टाक कश्मीर का निवासी है और लैला की माँ शेलिना का तीसरा पति है। सेलिना की संपत्ति को लेकर हुए विवाद के बाद अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि टाक ने उसकी, लैला और उसके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी।
टाक को 8 जुलाई 2012 को गिरफ्तार किया गया था। उसे 30 वर्षीय लैला, उसकी बड़ी बहन अजमीना (32), जुड़वां भाई-बहन ज़ारा और इमरान (25), चचेरी बहन रेशमा और शेलिना (51) की हत्या का दोषी पाया गया था। यह परिवार फरवरी 2011 में मुंबई से लापता हो गया था।
अभिनेत्री, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी स्थित उनके घर में मृत्यु हो गई थी।
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