प्लेटफ़ॉर्म टिकट नियम: चाहे आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी हो या आरामदायक यात्रा चाहिए, हर कोई ट्रेन यात्रा को प्राथमिकता देता है। ट्रेन से यात्रा करने के लिए लोग महीनों पहले से रिजर्वेशन कराते हैं।
प्लेटफार्म टिकट नियम: चाहे आपको लंबी दूरी तय करनी हो या फिर आरामदायक सफर, हर कोई ट्रेन का सफर करना पसंद करता है। ट्रेन से यात्रा करने के लिए लोग महीनों पहले से रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन (आरक्षण नियम) के लिए टिकट दो तरह से बुक किए जाते हैं। टिकट आरक्षण खिड़की और ऑनलाइन (ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग) से बुक किए जा सकते हैं। लेकिन, अगर आपको अचानक यात्रा करनी पड़े तो क्या करें? इसके लिए ज्यादातर लोग तत्काल टिकट बुकिंग नियमों को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं। लेकिन, आज हम आपको बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी यात्रा की जा सकती है। चौंकिए मत, यह सच है, आइए जानते हैं क्या कहता है रेलवे का नियम…
प्लेटफार्म टिकट पर यात्रा करें
अगर आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप टिकट चेकर के पास जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं. दरअसल, ये रेलवे का ही नियम है (भारतीय रेलवे नियम)। आपात स्थिति में यात्री प्लेटफॉर्म टिकट (प्लेटफॉर्म टिकट नियम) के साथ ट्रेन में चढ़ सकता है, लेकिन उसे तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा। साथ ही आपको जहां जाना है वहां का टिकट भी खरीदना होगा. हालाँकि, कभी-कभी टीटीई सीटें उपलब्ध न होने के कारण आपको आरक्षित सीट देने से इनकार कर सकता है। लेकिन, इससे आपको यात्रा करने से नहीं रोकना चाहिए। ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपये जुर्माना और यात्रा किराया वसूला जाएगा.
इसका क्या लाभ है?
प्लेटफॉर्म टिकट का एकमात्र फायदा यह है कि यात्री को किराया उसी स्टेशन से देना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। किराया वसूलते समय उसी स्टेशन को प्रस्थान स्टेशन भी माना जाएगा। यात्री से उसी श्रेणी का किराया लिया जाएगा, जिसमें वह यात्रा करेगा।
अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?
अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन छूटने के बाद लोग चिंतित हो जाते हैं कि उनकी ट्रेन भी छूट गई और उनके पैसे भी डूब गए। लेकिन, अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो भी आप रिफंड (भारतीय रेलवे रिफंड नियम) पा सकते हैं। ट्रेन छूट जाने की स्थिति में यात्री टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस किराए का 50 प्रतिशत रिफंड का दावा कर सकता है। लेकिन, ये काम आपको तय समय सीमा के अंदर ही करना होगा.
टीटीई आपकी सीट किसी को नहीं दे सकता.
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता. आप ट्रेन से पहले अगले दो स्टेशनों पर पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लेकिन, दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को सीट आवंटित कर सकता है।
अगर आपका ट्रेन टिकट खो जाए तो भी चिंता न करें।
यदि आपने रेल यात्रा के लिए ई-टिकट लिया है और ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि टिकट खो गया है, तो आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपये का जुर्माना देकर अपना टिकट वापस पा सकते हैं।