लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)
लघु बचत योजना: वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के अनुसार निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं.
अगर आप छोटी बचत योजना या पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था। अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपकी छोटी बचत योजनाओं पर ताला लग सकता है। मतलब खाते फ्रीज हो सकते हैं. ऐसे में अकाउंट दोबारा खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय है. वित्त मंत्रालय के 1 अक्टूबर के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं वह कौन सा नियम है जिसके बारे में वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है।
निवेश के लिए पैन-आधार अनिवार्य
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अब केवाईसी के रूप में पैन-आधार देना अनिवार्य है। अगर आपने खाता खुलवाते समय ये दो दस्तावेज नहीं दिए हैं तो जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। लघु बचत योजना में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को लेकर ये बदलाव किए गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है
अब से केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार कार्ड-पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर अभी तक आधार नहीं बना है तो आधार एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
छोटी बचत के लिए क्या हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत योजना के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक आधार जमा करना अनिवार्य है. यह उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या किसी अन्य छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया था। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जो नए ग्राहक बिना आधार नंबर के लघु बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा. यदि किसी लघु बचत योजना ग्राहक को अभी तक अपना आधार नंबर यूआईडीएआई से नहीं मिला है तो उसका आधार नामांकन नंबर भी काम करेगा।
खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे
यदि लघु बचत योजना में खाता खोले हुए 6 महीने बीत गए हैं और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर शेयर जमा नहीं किया है, तो ऐसे ग्राहकों का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा निवेशकों के लिए समय सीमा 30 सितंबर है, अगर वे इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
दो महीने के अंदर पैन जमा करना होगा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लघु बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. यदि खाता खोलते समय पैन जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:
1. यदि किसी भी समय खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है।
3. किसी एक महीने में खाते से निकासी या ट्रांसफर के मामले में कुल रकम 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर भी पैन जमा करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘यदि जमाकर्ता दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा नहीं करता है, तो उसका खाता खाता कार्यालय में दस्तावेज जमा होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत पत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– Kisan Vikas Patra (KVP)