अमित शाह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर एफटीआई-टीटीपी का उद्घाटन किया, जिससे यात्रा अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव आएगा

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ (FTI-TTP) का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारकों के यात्रा अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उनकी यात्रा अधिक सहज, तेज़ और सुरक्षित हो सके।

उद्घाटन के बाद शाह ने ट्वीट किया, “आज फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। यह भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारकों के लिए उनकी यात्रा को अधिक सहज, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई एक अभूतपूर्व पहल है। हमारी सरकार सभी के लिए यात्रा के दौरान सुविधा और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

एफटीआई-टीटीपी क्या है और पंजीकरण कैसे किया जाएगा?

सरल शब्दों में एफटीआई-टीटीपी केंद्र द्वारा की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों की यात्रा सुविधा और दक्षता को बढ़ाना है।

यदि कोई पात्र व्यक्ति इसका हिस्सा बनना चाहता है तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और अपने बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और चेहरे की छवि) के साथ-साथ अन्य आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर सकता है, जो आवेदन पत्र में निर्दिष्ट की जाएगी।

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आवेदकों को अपने पासपोर्ट के पहले और आखिरी पन्नों (आकार 1 एमबी से अधिक नहीं) के साथ जेपीईजी प्रारूप (आकार 10 केबी से 1 एमबी तक) में पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा, उन्हें दस्तावेजों की दो स्कैन की गई प्रतियां भी जमा करनी होंगी, जैसे कि पीडीएफ प्रारूप में विदेशों में बसे भारतीयों के लिए ओसीआई कार्ड (आकार 10 केबी से 1 एमबी तक), और पीडीएफ प्रारूप में पते का प्रमाण (आकार 10 केबी से 1 एमबी तक) भी आवश्यक है।

उपयोगकर्ताओं को आवेदन जमा करने के बाद प्रोसेसिंग शुल्क (गैर-वापसी योग्य) का भुगतान करना होगा। भारतीय नागरिकों के लिए गैर-वापसी योग्य FTI-TTP प्रोसेसिंग शुल्क 2000 रुपये होगा, भारतीय नागरिक जो नाबालिग हैं, उनके लिए यह 1000 रुपये होगा और अंत में, OCI कार्डधारकों के लिए यह 100 डॉलर होगा।

आवश्यक सत्यापन और पात्रता की पुष्टि की जाएगी जिसके बाद पंजीकरण पूरा हो जाएगा।

एफटीआई पंजीकरण वैधता

एफटीआई पंजीकरण अधिकतम पांच साल या पासपोर्ट की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, वैध रहता है। स्वीकृति मिलने के बाद, व्यक्तियों को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जमा करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए सूचित किया जाएगा, जिसे भारत में किसी निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या निकटतम एफआरआरओ कार्यालय में पूरा किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए बायोमेट्रिक्स प्रदान करना अनिवार्य है, और आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि FTI-TTP के लिए आवेदन करते समय उनका पासपोर्ट कम से कम छह महीने तक वैध रहे। पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर कार्यक्रम में सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आवेदकों को अपने आवेदन को अस्वीकार होने से बचाने के लिए अपना वर्तमान आवासीय पता प्रस्तुत करना होगा।



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