वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने पर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने पर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस


छवि स्रोत : पीटीआई सुनीता केजरीवाल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को पुलिस हिरासत के दौरान अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कई इंडिविजुअल, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

उच्च न्यायालय ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य प्रतिवादियों को भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को भी उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की है।



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