पुणे पोर्श मामला: नाबालिग आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

पुणे पोर्श मामला: नाबालिग आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द


पुणे कार दुर्घटना मामला: आरटीओ अधिकारी संजीव भोर का कहना है, “कार बेंगलुरु के एक डीलर से डिलीवर की गई थी। बेंगलुरु सेंट्रल आरटीओ द्वारा एक अस्थायी पंजीकरण जारी किया गया था, जो 18 मार्च, 2024 से 17 सितंबर, 2024 तक वैध था। मालिक 18 अप्रैल, 2024 को पंजीकरण के लिए कार को पुणे में आरटीओ में लाया, जहां इसका निरीक्षण किया गया और उसी दिन इसे मंजूरी दे दी गई। निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, और कार के लिए पंजीकरण संख्या जारी नहीं की गई थी। चूंकि यह एक ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) है, इसलिए पंजीकरण शुल्क और करों में छूट है… आरोपी को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं है… फ्लाइंग स्क्वॉड को निर्देश दिया गया है कि बिना नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को तुरंत जब्त कर लें।”

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