सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। ठाकरे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सूचीबद्ध किया जा सकता है अन्यथा चुनाव होने हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी।