दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 21 दिन यहां या वहां रहने से जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आप प्रमुख ने पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय मांगा है। पीईटी-सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अनुमति दे दी लेकिन कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण एक जून को होगा।
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शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि वह कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।