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आईएमडी ने 14 जून को दिल्ली में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की
आईएमडी ने शुक्रवार को दिल्ली में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।
गुरुवार को दिल्ली के आधिकारिक मौसम केंद्र, सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक था।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, नजफगढ़ मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आईएमडी बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली के अन्य स्टेशनों पर निम्न तापमान दर्ज किया गया: नरेला में 45.3 डिग्री सेल्सियस, आया नगर में 46.4 डिग्री, रिज में 46.3 डिग्री और पालम में 45.8 डिग्री।
पीटीआई के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में दिन के दौरान ‘ऑरेंज’ अलर्ट लागू रहा, जो “तैयार रहने” की आवश्यकता को दर्शाता है। आईएमडी बुलेटिन के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता 15 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच रही।
शुक्रवार के लिए पूर्वानुमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, दोपहर और शाम के दौरान कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।
आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत 14 जून को सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जून तक के लिए स्थगित कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हाल ही में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें चिकित्सा आधार पर सात दिन की रिहाई की मांग की गई थी।
आईएएनएस के अनुसार, शुक्रवार को केजरीवाल के वकील ने जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जवाब की समीक्षा के लिए और समय मांगा, क्योंकि उन्हें सुनवाई से कुछ मिनट पहले ही जवाब मिला था। वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को अवकाश पीठ के समक्ष रखा जाए, क्योंकि शनिवार को निचली अदालतें अपनी छुट्टियां शुरू कर देंगी। अब सुनवाई 14 जून के लिए तय की गई है।
इससे पहले, केजरीवाल की अंतरिम जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने उनके लिए विशेष डायग्नोस्टिक टेस्ट का आदेश दिया था। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए और जज बावेजा ने उन्हें 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि जमानत याचिका वैध नहीं है और उन्होंने केजरीवाल के आचरण की आलोचना करते हुए उन पर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का “दुरुपयोग” करने का आरोप लगाया।
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