चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुरुवार को एक योजना पर आयु सीमा हटा दी, जिसका उद्देश्य कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों और खेत मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
बयान में कहा गया है कि सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी मजदूरों के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’ के तहत आयु प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
लाभ के लिए कौन पात्र होगा?
इसमें कहा गया है, “अब 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।”
पहले इस योजना में लाभार्थी की आयु 10 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत, कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की देखरेख में कृषि, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं का आकलन करने के लिए आयोजित बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि सभी परियोजनाएं बिना किसी देरी के निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाएं।
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