दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (18 जून) को जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला 22 जून तक टाल दिया और मामले पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा। आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद राशिद ने संसद में सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
राष्ट्रीय राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए से जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि राशिद को किस तारीख को शपथ लेनी है।
उल्लेखनीय है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा, जब निचले सदन के नए सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी।
इंजीनियर रशीद कौन है?
राशिद ने बारामुल्ला में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को हराया। राशिद को जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिरासत में लिया गया था और वर्तमान में वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इस मामले में राशिद की संलिप्तता कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आई थी, जिसे एनआईए ने आतंकवादी समूहों और कश्मीरी अलगाववादियों को वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने अपने आरोपपत्र में जिन नामों को शामिल किया है, उनमें यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल हैं।
बारामुल्ला लोकसभा चुनाव
नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को बारामुल्ला सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद ने हराया। राशिद ने अब्दुल्ला को 2,04,142 वोटों के अंतर से हराया। राशिद को 4,72,481 वोट मिले, जबकि अब्दुल्ला को 2,68,339 वोट मिले। सज्जाद गनी लोन 1,73,239 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे।