स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) विभव कुमार द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई मालीवाल के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और उनकी पिटाई की।
कथित हमले के तुरंत बाद, मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन किया था, हालांकि, आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की थी। दिल्ली पुलिस इस मामले पर उनका बयान दर्ज करने के लिए कल उनके आवास पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने कुमार को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की।
पुलिस ने कुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगाई हैं।
ये अनुभाग क्या हैं?
- धारा 354: किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग
- धारा 506: आपराधिक धमकी के लिए सजा
- धारा 509: अपमान करने के इरादे से शब्द संकेत या कृत्य
- धारा 323: हमला
दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की तलाश और पता लगाने के लिए एक दर्जन से अधिक टीमें गठित की हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने विभव की तलाश शुरू की. वे उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम भी उसकी तलाश में जुट गई. एक दर्जन से अधिक टीमों ने विभव की तलाश शुरू कर दी है, ”सूत्रों ने कहा।
मालीवाल को मेडिकल जांच के लिए कल रात एम्स दिल्ली ले जाया गया। रात में करीब तीन घंटे तक मालीवाल का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें एक्स-रे और सीटी स्कैन किया गया. आज उनकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी. स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोटें आई हैं।
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