एनसीपी बनाम एनसीपी: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए एनसीपी के शरद पवार गुट – ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरद चंद्र पवार’ के नाम और ‘मैन ब्लोइंग तुरहा’ चुनाव चिह्न को मान्यता देने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से शरद पवार गुट के लिए ‘तुरहा उड़ाता आदमी’ चुनाव चिह्न आरक्षित करने को भी कहा और कहा कि यह चुनाव चिह्न किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी मीडिया में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने और अपने सभी अभियान विज्ञापनों में यह उल्लेख करने का निर्देश दिया कि उसे आवंटित ‘घड़ी’ चिन्ह ईसीआई को चुनौती देने के लिए उसके समक्ष लंबित मामले के नतीजे के अधीन है। अजित पवार के गुट को ‘असली NCP’ मानने का आदेश.